राशन कार्ड लिस्ट मे नाम ऐसे जोड़ें | Add New Member in Ration Card 2022: जल्दी जोड़े राशन कार्ड मे अपना नाम By Direct link

How to add new members name in Ration Card

सभी को बता दें कि यदि आपके घर में कोई ना कोई नया सदस्य शामिल हुआ है और आप उसका नाम अपने राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया की माध्यम से उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं वह भी बहुत कम समय में हम आपको बताएंगे राशन कार्ड में आप उसका नाम कैसे जोड़ सकते हैं तथा यहां पर आपको डायरेक्ट सेलिंग कभी दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप राशन कार्ड में उस व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं।

Ration Card 2022

राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों का नाम शामिल होता है उन्हीं के हिसाब से आपको राशन समेत अन्य चीजें उपलब्ध कराई जाती है अगर आपके परिवार में कोई नई सदस्य शामिल हुआ है या किसी सदस्य का विवाह हुआ है या किसी ने बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको राशन कार्ड में उसका नाम ऐड करवाना पड़ेगा हालांकि अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से यह नाम जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में हम आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑनलाइन पर एक रिया से अवगत कराएंगे कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी झंझट के उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं।

राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के फायदे

यदि आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ते हैं तो इसके माध्यम से हमें केवल राशन ही नहीं बल्कि राशन कार्ड हमारा एक सरकारी दस्तावेज के रूप में भी पहचान पत्र है उसमें भी सहायता मिलती है इसीलिए इन सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हमें राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना होता है जिससे हमें राशन के साथ-साथ अन्य जरूरी चीजें भी उपलब्ध कराई जाती है और हम राशन कार्ड को कहीं भी किसी भी स्थान पर पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप राशन कार्ड में किसी भी नए व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना जरूरी होता है जिनके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे।

  • जो व्यक्ति नया परिवार में शामिल हुआ हो उसके लिए दस्तावेज ओरिजिनल
  • राशन कार्ड होना चाहिए बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • माता-पिता की आईडी होनी चाहिए
  • वधू का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • उसकी शादी का प्रमाण पत्र( मैरिज सर्टिफिकेट) होना चाहिए
  • पति का मूल राशन कार्ड होना चाहिए
  • माता पिता के राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए

ऑफलाइन माध्यम से नाम कैसे जोड़े

कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन पर प्रक्रिया के माध्यम से भी अपने घर के अन्य सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं सभी व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

  1. सबसे पहले आपको खाद्य और आपूर्ति विभाग जाना होगा
  2. उसके बाद में यहां से राशन कार्ड हेतु एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा
  3. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी
  4. नये सदस्य से संबंधित जानकारी भी इसमें दर्ज करनी होगी
  5. समस्त जानकारी दर्ज करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ समस्त जरूरी दस्तावेजों को जोड़ना होगा
  6. फिर एप्लीकेशन फार्म को खाद्य और आपूर्ति विभाग में जमा करना होगा
  7. जो शुल्क निर्धारित किया गया है उस शुल्क का भुगतान करना होगा
  8. संबंधित विभाग से आपको रसीद नंबर प्राप्त होगा
  9. इसके पश्चात आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वेरिफिकेशन किया जाएगा
  10. वेरिफिकेशन होने के 2 या 3 हफ्ते बाद आपको राशन कार्ड दिया जाएगा

ऑनलाइन राशन कार्ड में अपना नाम कैसे जोड़े

  1. ऑनलाइन में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले खाद और आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
  2. अब वेबसाइट का होम पेज ओपन करना होगा
  3. यहां आपको लोग इन सेक्शन में जाना होगा
  4. और लोग इन करना होगा
  5. लोगिन करने के लिए आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें
  6. इसके बाद परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए ऑप्शन आएगा
  7. इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा
  8. जिसके पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा
  9. एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सारी जानकारी आपको भरनी होगी
  10. इसके साथ ही आपको सभी दस्तावेज भी अपलोड करने होंग
  11. फिर आपको सारी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  12. इस प्रकार सारी एप्लीकेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी
नामराशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें
सम्बंधित विभागखाद्य एवं आपूर्ति नागरिक विभाग
इससे होने वाला लाभसरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभार्थी बनना
इसका उद्देश्यराशन कार्ड में नया नाम जोड़ना और नाम हटाना
लाभार्थी कौन होंगेदेश के सभी नागरिक
आवेदन मोडऑनलाइन
वर्तमान वर्ष2022
आधिकारिक वेबसाइटfcs.up.gov.in
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