मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसके जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना कन्याओं के लिए चलाई गई प्रमुख योजनाओं में से एक है इस योजना के द्वारा कन्याओं को आर्थिक रूप से शिक्षा ,विवाह आदि में मदद की जाती है।
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इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है इस योजना के तहत महिलाओं के जन्म से लेकर शादी विवाह तक के खर्च को सरकार उठाती है ताकि महिलाओं का भविष्य बेहतर बनाया जा सके।
इस योजना का लाभ परिवार के केवल दो ही बेटियों को लाभ दिया जा सकता है।
यदि आप कन्या सुमंगला योजना की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें।

कन्या सुमंगला योजना के पात्रता
आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
इसमें अधिकतम परिवार के केवल दो ही बेटियों को लाभ दया जाता है।
इस योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं जिनकी प्रति वर्ष आय 3 लाख से कम हो।
यदि कोई व्यक्ति किसी बालिकाओं को गोद लेता है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट-साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- अधिवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट विवरण
- यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र
- अभिभावक पहचान पत्र
- निवास पता प्रूफ
कन्या सुमंगला योजना का लाभ
कन्या के जन्म के समय सरकार द्वारा पहली किस्त दी जाती है।
दूसरी किस्त कन्या के टीकाकरण के लिए दी जाती है।
जब कन्या हाई स्कूल में अपना आवेदन करते हैं तो सरकार द्वारा उसके खाते में ₹10000 की धनराशि दी जाती है।
जब कन्या 21 वर्ष से अधिक की हो जाती है तो सरकार द्वारा इसकी शादी के लिए₹200000 की धनराशि इस के खाते में डाल दी जाती है।